मंगलवार, 12 जून 2007

बब्बर खालसा के आतंकी को तीन साल की कैद

कुरुक्षेत्र। बब्बर खालसा के एक आतंकी को सोमवार को तीन साल के कैद की सजा सुनाई गई। उसे यहां एक गांव से हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेश कुमार ने गुरदीप सिंह राणा को हथियार कानून के तहत दोषी ठहराया और उस पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया। मजिस्ट्रेट ने तीन अन्य को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। राणा को 17 अक्टूबर 2005 को प्रीतम सिंह, अमृतपाल सिंह और कुलदीप सिंह के साथ कुरुक्षेत्र जिले के बाबैन इलाके के सुरजा गांव से गिरफ्तार किया गया था जहां वह छिपा हुआ था। उसकी पंजाब पुलिस को तलाश थी। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के इस युवा आतंकी के पास से एक रिवाल्वर और कुछ कारतूस बरामद किए गए थे।

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