शुक्रवार, 15 जून 2007

फर्जी मुठभेड़: नार्को टेस्ट संबंधी अर्जी खारिज

अहमदाबाद। स्थानीय अदालत ने आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा समेत छह पुलिसकर्मियों के नार्को परीक्षण कराए जाने के गुजरात सीआईडी के आवेदन को खारिज कर दिया। गिरफ्तार किए गए छह पुलिसकर्मियों में तीन आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा, राजकुमार पांडियन और दिनेश एमएन शामिल हैं। तीनों आईपीएस अधिकारी निलंबित हैं। तीन अन्य आरोपी पुलिसकर्मी एनएच धाबी, संतराम शर्मा और अजय परमार हैं। इससे पहले सात जून को अदालत ने नार्को परीक्षण के अनुरोध वाले राज्य सीआईडी के आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि बिना आरोपी की मंजूरी के नार्को परीक्षण नहीं कराए जा सकते। दलील में यह भी कहा कि सभी छह पुलिसकर्मियों की रिमांड अवधि समाप्त हो गई है और उन्हें पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि शेख के फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने और उसकी पत्नी कौसर बी की हत्या के कारणों का खुलासा करने के लिए आरोपियों का नार्को परीक्षण जरूरी है। गौरतलब है कि 26 नवंबर 2005 को शहर के बाहर राज्य के आतंकवाद निरोधी दस्ते और राजस्थान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शेख मारा गया था।

1 टिप्पणी:

बेनामी ने कहा…

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Câmera Digital, I hope you enjoy. The address is http://camera-fotografica-digital.blogspot.com. A hug.